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प्रदेश के स्टेट हाईवेज पर वसूला जाएगा टोल- मेंटेनेंस संभालेंगी निजी एजेंसियां

इंदौर संकेत प्रतिनिधि
भोपाल। राज्य सरकार ने विधानसभा में मध्य प्रदेश राजमार्ग संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया है। इस विधेयक के तहत सरकार कतिपय सड़कों को राज्य राजमार्ग घोषित कर सकेगी। राज्य राजमार्गों के संपूर्ण या किसी भाग के उपयोग के लिए निर्धारित दरों पर शुल्क वसूला जा सकेगा। राज्य राजमार्गों के विकास एवं रखरखाव के लिए किसी व्यक्ति के साथ सरकार समझौता कर सकेगी। राज्य राजमार्गों के बढ़ते मेंटेनेंस शुल्क को देखते हुए सरकार यह संशोधन करने जा रही है।

यह विधेयक हुए पेश

  • मध्य प्रदेश समान नागरिक संहिता विधेयक 2026
  • मध्य प्रदेश राजमार्ग (संशोधन) विधेयक–2026
  • मध्य प्रदेश अग्निशमन–आपातकालीन सेवाएं विधेयक–2026
  • मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन विधेयक 2026
  • मध्य प्रदेश निजी विवि (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक–2026
  • मध्य प्रदेश धन्वंतरि स्वास्थ्य विश्वविद्यालय विधेयक–2026
  • मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक–2026

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