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PNG कनेक्शन पर प्रशासन सख्त: अब LPG सरेंडर करना होगा, 90 दिन की मोहलत

इंदौर। देशभर में रसोई गैस (LPG) की बढ़ती किल्लत के बीच इंदौर जिला प्रशासन ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब जिन उपभोक्ताओं के घरों में पाइप्ड नैचुरल गैस (PNG) का कनेक्शन मौजूद है, उन्हें अपना LPG कनेक्शन अनिवार्य रूप से सरेंडर करना होगा।

प्रशासन ने साफ किया है कि जिन क्षेत्रों में PNG लाइन पहले से उपलब्ध है या जिन घरों के पास से PNG पाइपलाइन गुजर रही है, वहां रहने वाले उपभोक्ताओं को PNG कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। इसके लिए प्रशासन ने उपभोक्ताओं को 90 दिनों का समय दिया है, ताकि वे LPG कनेक्शन बंद कर PNG सेवा से जुड़ सकें। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर उपभोक्ता LPG कनेक्शन सरेंडर नहीं करते हैं, तो संबंधित गैस एजेंसियों द्वारा उनका खाता बंद कर दिया जाएगा। इस आदेश के बाद शहर में हड़कंप की स्थिति बन गई है और कई उपभोक्ता अब PNG कनेक्शन लेने की प्रक्रिया में जुट गए हैं।

खाद्य विभाग के अधिकारी एम एल मारू ने बताया कि यह निर्णय देश में LPG की उपलब्धता को संतुलित करने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि अधिक से अधिक लोग PNG अपनाएंगे तो LPG पर दबाव कम होगा और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को गैस की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे तय समय सीमा के भीतर नियमों का पालन करें और PNG कनेक्शन लेकर सहयोग करें, ताकि गैस आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित की जा सके।

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