Home ताज़ा ख़बर नामांतरण घोटाले के बाद अब नई व्यवस्था लागू
ताज़ा ख़बरदेश-प्रदेशनगर निगम इन्दौरप्रशासनिकराजनीति

नामांतरण घोटाले के बाद अब नई व्यवस्था लागू

अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी लेजर कॉपी

इंदौर। नगर निगम में हुए नामांतरण घोटाले के बाद नामांतरण प्रकरणों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अब नगर निगम ने नई व्यवस्था लागू की है। नामांतरण दाखिला के साथ आवेदक को अनिवार्य रूप से लेजर कॉपी (प्रति) भी उपलब्ध कराई जाएगी।

नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल के निर्देश पर नगर पालिका निगम, इंदौर में संपत्तियों से संबंधित नामांतरण प्रकरणों में पारदर्शिता के उद्देश्य से ये नई व्यवस्था लागू की गई है।

इसके तहत नामांतरण की कार्रवाई पूरी होने के बाद संबंधित आवेदक को नामांतरण दाखिला के साथ नामांतरण बाद प्राप्त लेजर की कॉपी अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। नगर निगम ने जनता से अपील भी की है कि नामांतरण दाखिला प्राप्त करते समय संबंधित आवेदक लेजर की प्रति अवश्य प्राप्त करें और उसमें दर्ज संपत्ति, संपत्तिकर खातेदारी और नामांतरण से संबंधित विवरण का भली-भांति अवलोकन कर लें। लेजर में दर्ज विवरण में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा विसंगति पाए जाने पर आवेदक तत्काल संबंधित ऑफिस में इसकी जानकारी देकर आवश्यक सुधार करा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि हाल ही में हुए नामांतरण घोटाले के बाद व्यवस्था में बदलाव किया गया है।

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Our Visitor

031519
Total Users : 31519

Related Articles