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इंदौर में राशन घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, उचित मूल्य दुकान निलंबित, दो पर केस दर्ज

इंदौर | मध्यप्रदेश के इंदौर में राशन वितरण में अनियमितताओं के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए एक शासकीय उचित मूल्य दुकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही दो आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार, छत्रीबाग थाना क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान जिला प्रशासन की टीम ने एक उचित मूल्य दुकान से अनाधिकृत रूप से शासकीय फोर्टीफाइड चावल जब्त किया। जांच में सामने आया कि दुकान संचालक द्वारा नियमों का उल्लंघन करते हुए शासकीय राशन का विक्रय अनधिकृत व्यक्तियों को किया जा रहा था।

इस मामले में दुकान के विक्रेता मयूर दराडे और स्कूटी चालक मोहम्मद साहिल के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। जांच के दौरान दुकान में निर्धारित मात्रा से अधिक राशन पाया गया, जिसमें 1.24 क्विंटल चावल, 3.48 क्विंटल गेहूं और 3.73 क्विंटल नमक शामिल है। प्रशासन ने इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए संबंधित उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही पीडीएस के फोर्टीफाइड चावल के अनधिकृत क्रय और परिवहन को लेकर आरोपी साहिल की राशन पर्ची की भी जांच की जा रही है। जांच में अनियमितता साबित होने पर राशन पर्ची निरस्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी।

बाइट:
खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी मोहनलाल मारू ने बताया कि राशन वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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