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तबादले की अजीबो-गरीब शर्त : विधवा या परित्यक्ता महिला से मांगा सबूत

भोपाल। मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की नई तबादला नीति चर्चा का विषय बन गई है। विभाग ने इस बार तबादले के लिए आवेदन करने वाली विधवा और परित्यक्ता महिला कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त दस्तावेज अनिवार्य कर दिए हैं। नई व्यवस्था के तहत ऐसी महिला कर्मचारियों को यह साबित करना होगा कि वे वास्तव में विधवा या परित्यक्ता हैं। इसके लिए उन्हें एसडीएम या न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

स्वास्थ्य विभाग में तबादला चाहने वालों को एसडीएम या कोर्ट का सर्टिफिकेट जरूरी

विभागीय निर्देशों के अनुसार, तबादला चाहने वाली महिला कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन के साथ शपथ पत्र के अलावा एसडीएम अथवा कोर्ट द्वारा जारी लिखित प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा। केवल स्वयं द्वारा दी गई जानकारी अब पर्याप्त नहीं मानी जाएगी। नई नीति में केवल विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को ही नहीं, बल्कि उन महिला और पुरुष कर्मचारियों को भी इस दायरे में शामिल किया गया है जो 18 वर्ष से कम उम्र की संतान के एकमात्र अभिभावक या देखरेख करने वाले हैं। ऐसे कर्मचारियों को भी तबादला आवेदन के साथ शपथ पत्र अथवा एसडीएम या न्यायालय का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

स्वास्थ्य विभाग की इस शर्त को लेकर कर्मचारियों के बीच सवाल उठे

स्वास्थ्य विभाग की इस शर्त को लेकर कर्मचारियों के बीच सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि अन्य विभागों की तबादला नीतियों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हाल ही में जारी स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति में विधवा या परित्यक्ता महिला कर्मचारियों को केवल संबंधित विकल्प पर टिक करना होता है और अलग से किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं रखी गई है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि पहले से संवेदनशील परिस्थितियों का सामना कर रही महिलाओं के लिए अतिरिक्त प्रमाण पत्र की अनिवार्यता परेशानी बढ़ा सकती है। वहीं विभाग के कुछ अधिकारी इसे पारदर्शिता और तथ्यों के सत्यापन के लिए आवश्यक कदम बता रहे हैं। हालांकि इस संबंध में विभाग की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।

गौरतलब है कि स्वास्थ्य विभाग के राज्य स्तरीय तबादलों के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे। कर्मचारी ई-एचआरएमएस पोर्टल के जरिए आवेदन कर सकेंगे। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्धारित प्रक्रिया से हटकर तबादले के प्रयास किए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

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