नई कारों का थर्ड पार्टी बीमा 4 साल और बाइक के लिए 6 साल का लेना अनिवार्य
नई दिल्ली (एजेंसी)। गाड़ियों के इंश्योरेंस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने आईआरडीएआई को नई वाहनों के लिए अनिवार्य थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस की अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया है।
अब नई कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा 3 साल की जगह 4 साल और नए दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल की जगह 6 साल का लेना अनिवार्य होगा। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट की पीठ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने दिया है। कोर्ट ने बिना बीमा के सड़कों पर चल रहे वाहनों को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि साल 2018 में दिए गए निर्देशों के बावजूद बड़ी संख्या में वाहन बिना बीमा के सड़कों पर चल रहे हैं। ऐसे में सड़क सुरक्षा और दुर्घटना पीड़ितों के हित को देखते हुए बीमा अवधि में एक साल की वृद्धि जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने आईआरडीएआई को इस संबंध में तुरंत आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बीमा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए आईआरडीएआई को निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि बीमा को चेकिंग के लिए हाईवे और सड़कों पर लगे ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरों को बीमा डेटाबेस और वाहन पोर्टल से जोड़ा जाए।






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