इंदौर। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) द्वारा स्कूली वाहनों और यात्री बसों के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिकारियों ने परमिट, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य जरूरी दस्तावेजों की गहन जांच की। अभियान का उद्देश्य स्कूली बच्चों और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था।

🚨 बिना परमिट के दौड़ रही स्कूल बसो को किया जब्त
अधिकारियो द्वारा चेकिंग के दौरान एक स्कूल बस बिना वैध परमिट के संचालित होती पाई गई। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आरटीओ टीम ने बस को तुरंत जब्त कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि बिना परमिट वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम के तहत गंभीर अपराध है।
🚌 10 से ज्यादा यात्री बसों में भी मिली गड़बड़ी
अभियान के दौरान 10 से अधिक यात्री बसों में भी विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं पाई गईं। इनमें फिटनेस प्रमाण पत्र की कमी, बीमा समाप्त होना, ओवरलोडिंग और दस्तावेजों की अनुपलब्धता जैसी खामियां पाई गयी थीं। जिस पर अधिकारियो द्वारा संबधित वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई।

💰 56 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला
आरटीओ विभाग ने अभियान के दौरान कुल 56 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इस तरह की सघन जांच आगे भी जारी रहेगी और जो भी वाहन नियमों का उल्लंघन करते पाए जायेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
👮 सुरक्षा को लेकर सख्ती
आरटीओ अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन और वाहन संचालकों को निर्देश दिया कि सभी वाहन पूर्ण दस्तावेजों और सुरक्षा मानकों के अनुरूप ही संचालित किए जाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
आरटीओ के इस अभियान से वाहन संचालकों में हड़कंप मच गया है और कई संचालक अपने दस्तावेज दुरुस्त कराने में जुट गए हैं।






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