इंदौर मे बीआरटीएस को हटाने की प्रक्रिया जारी है लेकिन लंबा वक्त बीतने के बाद भी य़ह नहीं हटा है इसे लेकर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई हाई कोर्ट ने आदेश के महीनों बीत जाने के बाद भी बीआरटीएस की रैलिंग नहीं हटाए जाने पर नाराजगी जताई साथ ही कोर्ट ने इसको लेकर निर्देश भी दिए है इस दौरान इंदौर कलेक्टर और निगमायुक्त उपस्थित रहे दरअसल शहर के बिगड़ते ट्रैफिक मामले में हाई कोर्ट के निर्देश पर कलेक्टर शिवम वर्मा, निगमायुक्त दिलीप यादव व्यक्तिगत तौर पर हाजिर हुए थे
इस सुनवाई के दौरान अधिकारियों ने बताया कि बीआरटीएस हटाने के लिए एजेंसी का चयन हो चुका है बीआरटीएस हटाने का कार्य तीन महीने में पूरा होगा वहीं बीआरटीएस की एक साइड 15 दिन में हटा दी जाएगी कोर्ट ने अधिकारियों के पक्ष सुनने के बाद आदेश से 15 दिन में बीआरटीएस की एक साइड की रेलिंग 15 दिन में हटाने के निर्देश दिए हैं साथ ही कोर्ट ने 5 वकीलों की एक और कमेटी बनाई है इस कमेटी को 15 दिन में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है इस मामले को लेकर इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि बीआरटीएस को लेकर न्यायालय ने जो समय सीमा तय की है उसी के अनुरूप कार्य किया जाएगा
बाईट – शिवम वर्मा , कलेक्टर




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