जुनी इंदौर, पारसी मोहल्ला, राजमोहल्ला, रेसकोर्स क्षेत्र में भवन निर्माण बने चुनौती
इंदौर शहर के उन पुराने क्षेत्रों में, जहां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (टीएनसीपी) विभाग से ले-आउट प्लान स्वीकृत नहीं हैं, वहां नगर निगम फिलहाल सीधे तौर पर भवन निर्माण के नक्शे स्वीकृत नहीं कर सकता। वर्ष 2022 में इंदौर नगर निगम के प्रस्ताव पर नगरीय प्रशासन विभाग ने डेटा फॉर्म के माध्यम से भवन निर्माण के नक्शों पर रोक लगा दी थी। इसके बाद जुनी इंदौर, पारसी मोहल्ला, राजमोहल्ला के कुछ हिस्से, रेसकोर्स रोड, गेट, राजबाड़ा के आसपास के हिस्से और रेसिडेंसी क्षेत्र में भवन निर्माण के नक्शे स्वीकृत होना बंद हो गए। पुराने शहर के लाखों लोग प्रभावित हैं। इसका असर शहर के लगभग ढाई लाख रहवासियों पर पड़ रहा है। लोग नए मकान बनाने, पुराने भवनों के रिनोवेशन और अन्य निर्माण कार्य नहीं करा पा रहे हैं। इसके साथ ही इन क्षेत्रों में व्यावसायिक भवन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अन्य विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय रहवासी पिछले तीन वर्षों से इस समस्या के समाधान और स्पष्ट नियम बनाने की मांग कर रहे हैं।
निगम ने शासन को भेजा प्रस्ताव
निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने बताया कि जिन क्षेत्रों के टीएनसीपी प्लान स्वीकृत नहीं हैं, वहां नगर निगम भवन अनुज्ञा जारी नहीं कर सकता। पहले ऐसे क्षेत्रों में काम की प्रक्रिया से नक्शे स्वीकृत करने की व्यवस्था थी, लेकिन नगरीय प्रशासन विभाग ने उस प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इसके कारण पुराने इंदौर के कई हिस्सों में भवन निर्माण की अनुमति नहीं मिल पा रही है। इन क्षेत्रों के लिए नई प्रक्रिया और नियम तय करने के संबंध में नगर निगम ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। हाईराइज इमारतों के नक्शे भी पास होने बताया कि डेटा फॉर्म की प्रक्रिया के जरिए स्वीकृत होने लगे थे। शिकायतों के बाद तत्कालीन निगम आयुक्त के प्रस्ताव पर वर्ष 2022 में नगरीय प्रशासन विभाग ने पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। तब से अब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बन सकी है।
इसीलिए लगाई गई थी रोक। सिटी प्लानिंग से जुड़े इंजीनियर अनिल जोशी ने बताया कि वर्ष 2022 तक इन क्षेत्रों में स्वीकृत टीएनसीपी के बिना टीसीपी मंजूरी के जरिए भी कई बड़े व्यावसायिक भवन के नक्शे स्वीकृत किए गए थे। इसके बाद तत्कालीन निगम आयुक्त हर्षिका सिंह ने डेटा फॉर्म से पास होने वाले नक्शों पर रोक लगा दी। अब भी जिन व्यावसायिक भवनों और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स निर्माण के लिए ग्राम तथा नगर निवेश विभाग के नियमों के अनुसार निर्माण में पहले टीएनसीपी की मंजूरी अनिवार्य है।





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