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रेलवे के टिकट कैंसिलेशन नियमों में बड़ा बदलाव: 8 घंटे के भीतर रद्द करने पर नहीं मिलेगा रिफंड

नए नियमों के अनुसार, अगर कोई यात्री ट्रेन के निर्धारित समय से 8 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल करता है, तो उसे किसी भी प्रकार का रिफंड नहीं मिलेगा। यह बदलाव खास तौर पर अंतिम समय में टिकट रद्द करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए किया गया है। वहीं, यदि यात्री 24 घंटे से 8 घंटे के बीच टिकट कैंसिल करता है, तो उसे किराए का लगभग 50 प्रतिशत तक कटौती के बाद ही रिफंड मिलेगा। यानी आधा पैसा रेलवे द्वारा काट लिया जाएगा।

रेलवे के नए नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो यात्री अपनी यात्रा पहले से प्लान कर लेते हैं और 72 घंटे या उससे अधिक समय पहले टिकट कैंसिल करते हैं, उन्हें अपेक्षाकृत ज्यादा रिफंड मिलेगा। हालांकि इसमें भी कुछ निर्धारित कटौती लागू रहेगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन नए नियमों का उद्देश्य टिकटों की अनावश्यक ब्लॉकिंग रोकना और वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को बेहतर अवसर देना है। अक्सर देखा गया है कि कई यात्री अंतिम समय में टिकट रद्द कर देते हैं, जिससे सीटें खाली रह जाती हैं और अन्य यात्रियों को नुकसान होता है।

इसके अलावा रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और अगर कैंसिल करना हो तो समय रहते करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिफंड मिल सके।नए नियम लागू होने के बाद खासकर उन यात्रियों पर असर पड़ेगा जो अचानक यात्रा रद्द करते हैं। ऐसे में अब टिकट बुकिंग के साथ-साथ कैंसिलेशन का समय भी बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।

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