इंदौर से दिल दहला देने वाले मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपनी महज़ तीन माह की बच्ची को पानी से भरी हौज में फेंककर हत्या करने वाले आरोपी को अदालत ने उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।
अपनी तीन माह की बच्ची को पानी की होज मे फेककर हत्या करने वाले पिता को अदालत नें उम्रकेद की सजा सुनाई | घटना खजराना थाना क्षेत्र की है, जहां आरोपी कालू खान ने अपनी तीन माह की मासूम बच्ची को पानी से भरी हौज में फेंक दिया था। घटना के बाद आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करते हुए यह दावा किया कि बच्ची अपने आप हौज में गिर गई थी।।हालांकि जांच के दौरान घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज सामने आई, जिसमें आरोपी द्वारा बच्ची को हौज में फेंकने की पुष्टि हुई। जिसमें खजराना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी कालू खान को 24 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी अपनी पत्नी के साथ खजराना गणेश मंदिर परिसर में फूल बेचने का काम करता था। वही पुलिस द्वारा की गई गहन विवेचना, साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई है।
बाइट – राजेश दंडोतिया,एडिशनल डीसीपी






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