देपालपुर शिकायतकर्ता जगदीश कलोता ने बताया कि ग्राम गिरोडा मेरी पैतृक कृषि भूमि 42/3/1 को मेरी जानकरी के बगैर एवं भूमि बंधक होने के बावजूद भी विक्रय पत्र तैयार कर दिया गया वही अनुविभागीय अधिकारी देपालपुर में प्रकरण दर्ज करवा कर सभी तथ्यों की जॉच उपरांत पाया गया कि भूमि पर ऋण होकर दृष्टि बंधक होने के बावजूद भी बैक की बिना सहमति से भूमि को विक्रय किया गया है। इस हेतु संबंधित थानेदार को नोटिस क्रमांक 1187/री/देपालपुर दिनांक 09/09/2024 की धारा तहत धारा 318(3) एफआईआर करने के निर्देश भी किया गया किंतु शिकायतकर्ता को आज दिनांक तक कोई राहत नहीं मिली





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