चेतावनी दी कि चीनी मांजे की बिक्री, स्टॉकिंग और उपयोग पर तुरंत और कठोर कार्रवाई करें…..
– इंदौर में दो महीने के भीतर जानलेवा चीनी मांजे से गला कटने से दो लोगों की मौत और 13 लोगों के गंभीर घायल होने के खिलाफ हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर को ऐसा सख्त रुख अपनाया कि अब न सिर्फ बेचने और रखने वालों की मुश्किलें बढ़ेंगी, बल्कि अगर कोई नाबालिग इस घातक मांजे से पतंग उड़ाते पकड़ा गया, तो उसके माता-पिता भी कानूनन कटघरे में खड़े होंगे। कोर्ट ने यह साफ कहा कि प्रतिबंधित चीनी मांजा अब किसी भी हाल में शहर की छतों और बाजारों में दिखाई नहीं देना चाहिए।
– इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए चेतावनी दी कि चीनी मांजे की बिक्री, स्टॉकिंग और उपयोग पर तुरंत और कठोर कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी नाबालिग द्वारा यह जानलेवा मांजा उपयोग में लेते पाया गया, तो उसके अभिभावकों पर भी BNS 2023 की धारा 106(1) के तहत कार्रवाई होगी। यानी कोर्ट में स्पष्ट किया कि अब बच्चा है, क्या कर लेगा जैसे बहाने नहीं चलेंगे, मांजा उड़ाया तो जिम्मेदारी माता-पिता की भी तय होगी यानि माता पिता पर भी अपराध दर्ज किया जा सकता है। स्वत: संज्ञान में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने इंदौर पुलिस आयुक्त तथा प्रदेश के कई जिलों भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर, झाबुआ, आलीराजपुर, खंडवा, बुरहानपुर, धार, खरगोन, रतलाम के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि बाजारों और गोदामों में तत्काल छापेमारी कर चीनी मांजे की सप्लाई चेन तोड़ी जाए। कोर्ट ने सोशल मीडिया को भी हथियार की तरह इस्तेमाल करने के निर्देश दिए, ताकि हर नागरिक तक चेतावनी पहुंचे कि चीनी मांजा न सिर्फ प्रतिबंधित है बल्कि जानलेवा भी। कोर्ट के आदेश के बाद संदेश साफ है कि इंदौर में अब चीनी मांजा उड़ाया तो पतंग नहीं, सीधे कानूनी कार्रवाई होगी।
बाइट – विवेक शरण, हाईकोर्ट एडवोकेट





Total Users : 9742
Leave a comment