Home पुलिस विभाग इंदौर में सरकारी राशन के चावल की कालाबाजारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए चंदन नगर थाने के टीआई और क्षेत्रीय एडिशनल डीसीपी को तलब किया
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इंदौर में सरकारी राशन के चावल की कालाबाजारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए चंदन नगर थाने के टीआई और क्षेत्रीय एडिशनल डीसीपी को तलब किया

अदालत ने दोनों अधिकारियों को 25 नवंबर को पेश होकर जवाब देने के आदेश दिए हैं। मामला आरोपी अनवर हुसैन से जुड़ा है, जो जेल में बंद है और जिसकी जमानत याचिका निचली अदालत में खारिज कर दी गई थी।

वी ओ – दरअसल, मार्च 2025 में चंदन नगर इलाके में चावल की कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया था जिसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी अनवर हुसैन को पकड़ा था, और उसे कालाबाजारी के मामले में जेल भेज दिया था, जबकि अनवर ने अपने वकील के माध्यम से जमानत अर्जी दाखिल की थी जहां सेशन कोर्ट, जिला कोर्ट और हाईकोर्ट से जमानत की अपील खारिज हो गई थी। इस मामले में अनवर के वकील की और से सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। जहां शासन की ओर से कोर्ट में ऐसा शपथ पत्र पेश किया गया जिसमें आरोपी पर आठ आपराधिक प्रकरण दर्ज बताए गए, जबकि हकीकत में केवल चार मामले दर्ज हैं, जिनमें से दो का निर्णय भी हो चुका है। इस गंभीर गलती के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई और सवाल उठाया कि जब चार मामलों में आरोपी का नाम ही नहीं है, तो झूठे आंकड़े अदालत में क्यों दिए गए? कोर्ट ने कहा कि अगर शासन और पुलिस के अधिकारी गलत जानकारी देकर अदालत को गुमराह करते हैं, तो यह गंभीर अपराध है। इस पर क्षेत्र के एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल और टीआई इंद्रमणि पटेल दोनों को नोटिस जारी कर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की इस सख्ती से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और अब सभी संबंधित अधिकारी अपनी सफाई तैयार करने में जुट गए हैं।

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