इंदौर में एक हिंदू युवती द्वारा एक मुस्लिम युवक पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता ने शिकायत में बताया कि आरोपी ने अपना नाम “लक्की” बताकर पहले उससे दोस्ती की और फिर नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसे सुनियोजित तरीके से जाल में फंसा लिया।

पीड़िता के अनुसार, सितंबर 2022 में उसकी मुलाकात इंदौर के 56 दुकान इलाके में हुई थी। उस समय वह नौकरी की तलाश में थी, जिसका फायदा उठाते हुए आरोपी ने भरोसा दिलाया कि वह उसे रोजगार दिलाएगा। धीरे-धीरे उसने युवती का विश्वास जीत लिया। शिकायत में युवती ने आरोप लगाया कि 20 दिसंबर 2023 को आरोपी उसके तिलक नगर स्थित घर पहुंचा, जब वह घर पर अकेली थी। इस दौरान उसे खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया गया और उसके साथ दुष्कर्म किया गया। होश आने पर आरोपी ने अश्लील वीडियो दिखाकर धमकाया और कहा कि अगर वह उसके साथ नहीं रही तो वीडियो वायरल कर देगा। इसके बाद वह लगातार ब्लैकमेल करता रहा।
पीड़िता का कहना है कि मार्च 2024 में उसे पता चला कि आरोपी का असली नाम सोहेल खान है। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसे धमकाया और अजमेर ले गया, जहां धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर उस पर दबाव बनाया गया। वहां भी उसके साथ दुष्कर्म किए जाने का आरोप है। आरोप है कि अक्टूबर 2024 में युवती गर्भवती हुई, तो आरोपी ने शादी से इनकार कर दिया और दबाव बनाकर उसका जबरन गर्भपात करवा दिया, जिससे उसकी तबीयत पर गंभीर असर पड़ा। इसके बाद जून 2025 में उसे पीथमपुर के पास एक कमरे में रखा गया और कथित तौर पर एक बाबा के पास ले जाकर अजीबोगरीब टोना-टोटका कराया गया। पीड़िता के मुताबिक, उस पर बार-बार धार्मिक गतिविधियों के लिए दबाव डाला गया, नमाज पढ़ने और कुरान पढ़ने के लिए मजबूर किया गया, और विरोध करने पर मारपीट व जान से मारने की धमकी दी गई। आखिरकार पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पलासिया थाना पुलिस ने आरोपी सोहेल खान के खिलाफ दुष्कर्म, ब्लैकमेल, जबरन गर्भपात सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
बाइट – अमरेंद्र सिंह, एडिशनल डीसीपी:
“पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।”




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