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इंदौर में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर लगाया गया प्रतिबंध

नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवम वर्मा ने जारी किये आदेश इंदौर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी शिवम वर्मा ने इंदौर जिले की राजस्व सीमा में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्रों के अनियंत्रित व नियम विरूद्ध प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है

नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये गये हैं। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होकर 30 जनवरी 2026 तक प्रभावशील रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त्त आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।जारी आदेशानुसार इन्दौर जिले के अंतर्गत समस्त उत्सव आयोजन के दौरान लाउड स्पीकर, बैण्ड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग, विहित प्राधिकारी की अनुमति के बगैर प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि मानकों के प्रावधानों के पालन में सामान्यतः मध्यम आकार के अधिकतम 02 लाउडस्पीकर की अनुमति ही सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त की जा सकेगी। लाउडस्पीकर किराये पर देने वाले वेण्डर किसी भी आयोजन हेतु 02 से अधिक मध्यम आकार के लाउडस्पीकर किराये पर नहीं देंगे। प्रेशर हार्न के भण्डारण तथा विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है। ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 द्वारा निर्धारित शेड्यूल अनुसार निर्धारित ध्वनि का स्तर मानक सीमा से बाहर प्रतिबंधित रहेगा। रात्रि समय 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, बैण्ड, प्रेशर हार्न तथा अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा उल्लेखनीय है कि शासन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली द्वारा भी समय-समय पर ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी विभिन्न प्रकरणों में ध्वनि प्रदुषण नियंत्रण के संबंध में जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराने तथा ध्वनि प्रदुषण को नियंत्रित किये जाने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश दिये गये हैं।

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