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तेज आवाज़ में DJ बजाना पड़ा भारी: पलासिया और खजराना पुलिस की सख्त कार्रवाई, दो DJ जब्त

इंदौर। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की घोषणा और CBSE परीक्षाओं के चलते जिला प्रशासन ने शहर में ध्वनि प्रदूषण को लेकर ध्वनि प्रदुषण करने वालो पर सख्त कदम उठाए हैं। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार रात 10 बजे के बाद DJ बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करना अनिवार्य होगा। प्रशासनिक देशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में खजराना और पलासिया थाना क्षेत्र में देर रात तक तेज आवाज में DJ बजाए जाने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और दो DJ साउंड सिस्टम भी जब्त कर लिए।

ध्वनि प्रदूषण को लेकर प्रशासन के प्रमुख आदेश

  • 🔹 रात 10 बजे के बाद DJ पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
  • 🔹 DJ का उपयोग केवल सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच ही करने की अनुमति हैं।
  • 🔹 ध्वनि स्तर निर्धारित डेसीबल सीमा के अंदर ही रखना अनिवार्य होगा।
  • 🔹 रिहायशी क्षेत्रों, स्कूलों और अस्पतालों के आसपास विशेष सावधानी बरतने के निर्देश प्रशासन ने जारी किये हैं ।
  • 🔹 बिना अनुमति सार्वजनिक स्थानों पर DJ/लाउडस्पीकर का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित हैं
  • 🔹 आदेशों का उल्लंघन करने पर साउंड सिस्टम जब्त कर प्रकरण दर्ज किया जाएगा।

ध्वनि स्तर (पैरामीटर) की निर्धारित सीमा

प्रशासन द्वारा ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं विनियमन) नियमों के तहत क्षेत्रवार डेसीबल सीमा निर्कीधारित की गई है। रिहायशी क्षेत्रों में दिन के समय अधिकतम 55 डेसीबल और रात में 45 डेसीबल की सीमा निर्धारित है। व्यावसायिक क्षेत्रों में दिन में 65 डेसीबल और रात में 55 डेसीबल तक की अनुमति है। साइलेंस ज़ोन (जैसे स्कूल, अस्पताल, न्यायालय के 100 मीटर के दायरे) में दिन में 50 डेसीबल और रात में 40 डेसीबल की सीमा लागू रहेगी। इन सीमाओं से अधिक ध्वनि पाए जाने पर तत्काल पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

परीक्षा को देखते हुए लिया गया निर्णय

जिला प्रशासन ने विद्यार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। जिस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि रात 10 बजे तक ही DJ का उपयोग वह भी तय ध्वनि सीमा के भीतर करने की अनुमति दी गयी हैं । इसके बाद DJ बजाना प्रतिबंधित रहेगा।

एडिशनल DCP का बयान

एडिशनल DCP ने बताया कि प्रशासन द्वारा पूर्व में ही निर्देश जारी कर दिए गए थे, इसके बावजूद कुछ लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इसी के चलते दो DJ संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए साउंड सिस्टम जब्त किए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि परीक्षाओं के दौरान नियमों का पालन करें और ध्वनि प्रदूषण से बचें, ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

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