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इंदौर में कैसे चल रहा है हवा में लटकता रेस्टोरेंट, हाईकोर्ट ने अनुमति पर उठाए सवाल, मांगा जवाब

इंदौर संकेत प्रतिनिधि

इंदौर। अवैध ऊंचाई रेस्टोरेंट में शराब और मांस परोसने के मामले में हाईकोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने नगर निगम की दलीलों के बाद सभी पक्षों को नोटिस जारी किया है। बिना सुरक्षा और अनुमति के चल रहे इस रेस्टोरेंट पर 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी।

इंदौर बायपास पर क्रेन से 150 फीट ऊपर हवा में ऊंचाई रेस्टोरेंट चलाया जा रहा है। इंदौर नगर निगम ने कोर्ट में स्वीकार किया कि उन्होंने इसकी कोई अनुमति नहीं दी है। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किए। आरोप है कि यहां बिना सुरक्षा इंतजामों के शराब और मांस परोसा जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई अब 10 मार्च 2026 को तय की गई है।

इंदौर के बायपास पर फ्लाई डाइनिंग नाम का ऊंचाई रेस्टोरेंट लोगों को क्रेन से 150 फीट ऊपर ले जाता है। इस ऊंचाई पर लोगों को खाना और शराब परोसी जा रही है। सुरक्षा के नाम पर यहां सिर्फ लापरवाही नजर आ रही है। इसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई।

हाईकोर्ट में हुई तीखी बहस – याचिकाकर्ता शास्त्री की जनहित याचिका पर जस्टिस विवेक कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की बेंच ने सुनवाई की। नगर निगम के वकील प्रशांत शिवाले ने कोर्ट को बताया कि उन्हें इस रेस्टोरेंट को कोई अनुमति नहीं दी गई है।


आसमान में शराब और क्रेन का खेल

याचिकाकर्ता के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि क्रेन के जरिए आसमान में लोगों को बैठाकर शराब परोसी जा रही है। यहां एक साथ 30 से ज्यादा लोगों को क्रेन के जरिए आसमान में लटकाया जा रहा है। इतनी ऊंचाई पर शराब परोसना किसी बड़े हादसे को खुला निमंत्रण है। अगर क्रेन में कोई तकनीकी खराबी आ जाए तो दर्जनों लोगों की जान पर बन सकती है।


सूरत जैसे हादसे का डर

साल 2023 में सूरत में ऐसे ही रेस्टोरेंट में बड़ा हादसा हुआ था। इंदौर के इस रेस्टोरेंट के पास न तो फायर सेफ्टी के इंतजाम हैं और न ही वैध परमिट। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इसका जमकर प्रचार किया जा रहा है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में अपना जवाब पेश करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है।

बताया गया कि निगम ने इस रेस्टोरेंट को नवंबर 2025 में नोटिस भी दिया था, लेकिन इसे बंद नहीं कराया गया। कानून के जानकारों का कहना है कि ऐसे मामलों में आईपीसी की धारा 125 और 125(क) (जान जोखिम में डालना) के तहत कार्रवाई हो सकती है। अगर प्रशासन ने समय रहते इसे बंद नहीं कराया तो इंदौर को बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ सकता है।

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