Home पुलिस विभाग इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा होटल/धर्मशाला व लॉज, होस्टल आदि में आकस्मिक चेंकिंग कर, की गई कार्यवाही।
पुलिस विभाग

इंदौर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा होटल/धर्मशाला व लॉज, होस्टल आदि में आकस्मिक चेंकिंग कर, की गई कार्यवाही।

आशीष शिन्दे 9644630000

  • होटल में रुकने वालो, किरायेदारो/कामगारों की जानकारी नही देने वाले, 11 लोगों के विरूध्द की गई 223 BNS की कार्यवाही।

इन्दौर शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण तथा सुरक्षा व कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पुलिस आयुक्त नगरीय इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में शहर में होटल/धर्मशाला व लॉज, होस्टल , व्यावसायिक प्रतिष्ठानों आदि में संदिग्धों की निगरानी के लिए विशेष चेंकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
जिसके अंतर्गत इंदौर नगरीय क्षेत्र में बाहर से आकर काम करने वाले/रहने वाले कामगारों/श्रमिको/नौकरों, होटल में रुकने वालो तथा किराएदार आदि की जानकारी नियमित रूप से संबंधित पुलिस थानो पर देना आवश्यक है। इस हेतु पुलिस आयुक्त इंदौर द्वारा भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत इसका उल्लंघन करने वालो के वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

इसी अनुक्रम मे इंदौर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस द्वारा नगरीय क्षेत्र इंदौर मे दिनांक 12-11-25 को अभियान चलाकर कामगारों/श्रमिको/नौकरों व किरायेदारों आदि की जानकारी ना देने 11 मकान/व्यवसाय व होटल व हॉस्टल मालिको के विरूध्द बीएनएस की धारा 223, 233 (ए) के तहत वैधानिक कार्यवाही की गई है। जिसके तहत  - 

पुलिस थाना तेजाजी नगर द्वारा 01 मकान मालिक – 1. मोहम्मद रईस खान
पुलिस थाना गांधी नगर द्वारा 01 मकान मालिक – 1. समीम बी
पुलिस थाना कनाडिया द्वारा 01 मकान मालिक – 1.निर्भय सिंह टाटिया
पुलिस थाना पलासिया द्वारा 01 मकान मालिक – 1.सुभाष बौरासी
पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा 01 मकान मालिक – 1.मिथलेश शुक्ला
पुलिस थाना चदंन नगर द्वारा 01 मकान मालिक – 1. अनिस हुसेन

व्यवसाय मालिको के विरूध्द कार्यवाही –
पुलिस थाना सेंट्रल कोतवाली द्वारा 01 व्यवसाय मालिक 1. जयप्रकाश गुप्ता
पुलिस थाना कनाडिया द्वारा 01 व्यवसाय मालिक 1. विक्रम सिंह

होटल संचालक के विरूध्द कार्यवाही –

थाना आजाद नगर द्वारा 01 होटल संचालक 1. दीपक गौर
थाना राजेंद्र नगर द्वारा 01 होटल संचालक 1. प्रकाश गोयाडे
थाना हीरानगर द्वारा 01 होटल संचालक 1. दिलीप जाटव

इंदौर पुलिस कमिश्नरेट मे पुलिस आयुक्त इंदौर द्वारा  भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है जिसमे जारी आदेश के अनुसार किरायेदारों की सूचना संबंधित मकान/दुकान मालिक द्वारा, छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं की सूचना,  होटल लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों की जानकारी ,ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची विहित प्रारूप में प्रतिदिन थाने पर देना, मजदूरों/कारीगरों की सूचना ठेकेदार को संबंधित थाने पर विहित प्रारूप में दी जाना आवश्यक है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर अन्य अधिनियमों के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जावेगी।

👉 अतः सभी आमजन से अपील की जाती है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, वे अपने घर, दुकान, होटल, हॉस्टल, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर काम करने वाले/रुकने वाले लोगों/किराएदार आदि की सूचना आवश्यक रूप से संबंधित थाने पर जरुर दें।

Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Our Visitor

009667
Total Users : 9667

Related Articles

ताज़ा ख़बरदेश-प्रदेशपुलिस विभाग

रावजी बाजार में आगजनी करने वाला बदमाश गिरफ्तार, निकला जुलूस

इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक बार फिर असामाजिक...

ताज़ा ख़बरदेश-प्रदेशपुलिस विभाग

इंदौर में ‘डिजिटल अरेस्ट’ का खौफ, बुजुर्ग दंपति से 1.15 करोड़ की ठगी

इंदौर। साइबर ठगों ने ‘डिजिटल अरेस्ट’ का डर दिखाकर 80 वर्षीय बुजुर्ग...